राज्य सरकार ने शनिवार को विधायक निधि खर्च के नियमों में बदलाव किए गए है। इस निधि से सरकारी भवनों की मरम्मत भी हो सकेगी। इससे पहले विधायक निधि में निर्मित भवनों की मरम्मत का कार्य ही इस कोष से करवाया जा सकता था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नियमों में बदलाव के साथ ही जीर्ण-क्षीर्ण, मरम्मत योग्य राजकीय संस्थानों, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी भवनों के मरम्मत संबंधी कार्य प्राथमिकता से करवाने के निर्देश दिए।
वहीं, मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकार ने विशेष स्थायी समितियां गठित की है। ये समितियां 15 जून से पहले असुरक्षित सरकारी भवनों एवं पुलों का मरम्मत कार्य पूर्ण किए जाने पर नजर रखेगी।
1936 स्कूलों के लिए 169 करोड़ मंजूर
शिक्षा विभाग ने शनिवार को मृतक बच्चों के परिजन को 10 लाख की सहायता की घोषणा की है। वहीं, विभागीय कार्यालयों में 7 दिन कोई आयोजन नहीं करने के निर्देश दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया, कक्षा-कक्षों के नाम इन बच्चों के नाम पर रखे जाएंगे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश दिए।
वहीं, राज्य सरकार की ओर से 1936 राजकीय विद्यालयों में मरम्मत के लिए 169 करोड़ स्वीकृत किए हैं। इससे पहले शासन सचिव ने झालावाड़ में घायल बच्चों और उनके परिजन से मुलाकात की।
केन्द्र सख्तः स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य
झालावाड़ हादसे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार निर्देश दिए कि सभी सरकारी स्कूल भवनों और सुरक्षा तंत्र का ऑडिट करें। स्कूल भवनों की संरचनात्मक मजबूती, अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन निकास और बिजली व्यवस्था का मूल्यांकन करें। साथ ही, छात्रों और कर्मचारियों को आपात स्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण देने, मॉक ड्रिल, प्राथमिक उपचार और सुरक्षा प्रोटोकॉल को भी अनिवार्य बताया है।
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