60 दिन की छुट्टी मिलती है सरकारी कर्मचारियों को
यह नियमावली केंद्र सरकार के ज्यादातर कर्मचारियों पर लागू होती है, लेकिन रेलवे कर्मचारी और All India Services (AIS) के सदस्य इसमें शामिल नहीं हैं। उनके लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के मुताबिक एक सरकारी कर्मचारी को हर साल 30 दिन की अर्जित छुट्टी (Earned Leave) का अधिकार होता है। इसके अलावा, उन्हें 20 दिन की अर्धवेतन छुट्टी (Half Pay Leave), 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी (Casual Leave) और दो प्रतिबंधित अवकाश (Restricted Holiday) भी मिलते हैं।
7 तरह की मिलती हैं छुट्टी
इन सभी छुट्टियों का इस्तेमाल कर्मचारी निजी कारणों से कर सकते हैं, जैसे कि माता-पिता की देखभाल, पारिवारिक जिम्मेदारियां या स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें। इसके अलावा कर्मचारियों को Maternity Leave, पितृत्व अवकाश, बाल देखभाल अवकाश (Child Care Leave), अध्ययन अवकाश, विशेष विकलांगता अवकाश, अस्पताल अवकाश, विभागीय अवकाश जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
सामान्य छुट्टी खाते से नहीं काटी जातीं विशेष लीव
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर साल जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों के लीव अकाउंट में छुट्टियों का अग्रिम क्रेडिट किया जाए। जब कर्मचारी छुट्टी लेते हैं तो वह उसी खाते से कट जाती है। हालांकि, कुछ विशेष प्रकार की छुट्टियां-जैसे विशेष आकस्मिक अवकाश या मुआवजे की छुट्टियां, सामान्य छुट्टी खाते से नहीं काटी जातीं।
समय-समय पर छुट्टी को लेकर आता है अपडेट
सरकार समय-समय पर कार्यकारी निर्देश भी जारी करती है, जो आकस्मिक छुट्टियों, प्रतिबंधित छुट्टियों, विशेष आकस्मिक छुट्टियों और मुआवजे की छुट्टियों को नियंत्रित करते हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों को जरूरी छुट्टी आसानी से मिल सके बिना उनकी नियमित छुट्टियों को प्रभावित किए।