पोक्सो न्यायालय जालोर के न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने सोमवार को बलात्कार के आरोपी सोमाराम उर्फ सोमताराम को दस साल के कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता ने 15 जुलाई 2019 को रिपोर्ट पेश कर बताया कि एक माह पहले वह बकरियां चराने गई। तब उसे अकेली देख सोमाराम उर्फ सोमताराम ने बलात्कार किया। सोमाराम का पीड़िता के घर आना जाना था।
घर आकर गलत काम करने के लिए दवाब बनाता था आरोपी
सोमाराम उसके घर आकर उसे दबाव देता और गलत काम करने की कहता। पीड़िता की ओर से मना करने पर उसके फोटो वायरल करने की धमकी देता। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी सोमाराम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बाद अनुसंधान आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई
पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश प्रमोद ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी सोमाराम उर्फ सोमताराम को पीड़िता के साथ बलात्कार करने का दोषी मानते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई। सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीतसिंह राजपुरोहित ने की।