आरोपियों पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 27, 39, 44, 50, 51 और 52 के तहत कार्रवाई की गई। दोनों आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमरिया के समक्ष पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें उमरिया जिला जेल में न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।