बाल विवाह करना एक दंडनीय अपराध है। इसमें दो वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। बाल विवाह की सूचना ग्राम पंचायत, परियोजना कार्यालय, पुलिस थाने के साथ-साथ डायल 100, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, सीएम हेल्पलाइन 181 पर दी जा सकती है।
कार्ययोजना को लेकर बैठक हुई संपन्न
सिवनी•Apr 26, 2025 / 02:25 pm•
ashish mishra
Hindi News / Seoni / Child marriage: विकासखंडस्तर पर गठित टीम रोकेगी बाल विवाह