पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी नंदन झा पिता बृजकिशोर झा निवासी मदनपुर बिजली ऑफिस के पास खरसिया ने बीते 24 जुलाई को कोतरारोड़ पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका स्वयं का ट्रेलर वाहन क्रमांक सीजी 13 डी 5772 है। इसे वह स्वयं चलाता है। वहीं बताया कि पास में रहने वाला अनुप तिवारी उसके ट्रेलर का नबर अपने वाहन में अंकित कर परिचालन कर रहा है, जो न केवल अवैधानिक है बल्कि यदि कोई
दुर्घटना या अपराध होता तो उस ट्रेलर नंबर के जरिए उस पर कार्रवाई होगी।
शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कोतरारोड़ थाना प्रभारी मोहन भारद्वाज ने आरोपी अनुप कुमार तिवारी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। अनूप तिवारी को तलब कर पूछताछ की। आरोपी को पुलिस ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। वहीं बताया कि उसकी पुरानी ट्रेलर पर उसने पड़ोसी के ट्रेलर नंबर को लगाया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ट्रेलर जब्त कर लिया। वहीं पुलिस ने आरटीओ को जब्त वाहन की जानकारी देने प्रतिवेदन भी भेजा है। आरोपी अनूप कुमार तिवारी पिता रामशंकर तिवारी को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया। जहां उसे न्यायिक आदेश पर जेल भेज दिया गया है।