CRPF जवान को नौकरी से किया गया बर्खास्त, पाकिस्तानी लड़की से की थी शादी
Pahalgam Terror Attack: CRPF जवान मुनीर अहमद और उनकी पाकिस्तानी पत्नी मीनल खान ने मीनल के डिपोर्टेशन के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। मीनल को 10 दिन तक भारत में रहने की इजाजत दे दी।
Pahalgam Terror Attack: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवान मुनीर अहमद को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तानी महिला मीनल खान से शादी की और इसकी जानकारी अपने विभाग को नहीं दी। यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया, क्योंकि मुनीर ने न केवल अपनी शादी को छिपाया, बल्कि मीनल के वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी उन्हें भारत में रखा। दोनों ने 24 मई 2024 को वीडियो कॉल के जरिए शादी की थी।
सीआरपीएफ ने एक बयान में कहा गंभीर चिंता का विषय यह है कि सीआरपीएफ की 41 बटालियन के सीटी/जीडी मुनीर अहमद को एक पाकिस्तानी नागरिक से अपनी शादी को छिपाने और वीजा की वैधता से अधिक समय तक उसे जानबूझकर शरण देने के कारण तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
हाई कोर्ट पहुंचा मामला
बता दें कि मामला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में पहुंचा है। CRPF जवान मुनीर अहमद और उनकी पाकिस्तानी पत्नी मीनल खान ने मीनल के डिपोर्टेशन के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। मीनल को 10 दिन तक भारत में रहने की इजाजत दे दी। अदालत ने सरकार से पूछा कि क्या ऑनलाइन शादी की कानूनी मान्यता है या नहीं? अगली सुनवाई 14 मई को होगी।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद सामने आया मामला
यह मामला तब सामने आया जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया। CRPF ने जांच में पाया कि मुनीर ने अपने विवाह और मीनल के अवैध रूप से भारत में रहने की जानकारी छिपाई, जिसके चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटा दिया गया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CRPF जवान मुनीर अहमद ने पाकिस्तानी लड़की से शादी करने से पहले अपने विभाग को पत्र देकर सूचना दी थी, हालांकि इस मामले में आधिकारिक मंजूरी मिलने से पहले ही उसने शादी कर ली थी। मुनीर ने पाकिस्तानी लड़की से 24 मई 2024 को वीडियो कॉल के माध्यम से निकाह किया था। इसके बाद मीनल टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर रहने लगी। बाद में 22 मार्च को उसका वीजा खत्म हो गया था। इसके बाद भी वह अपने पति के साथ भारत में रह रही थी।