बच्चों के PAN Card के लिए पात्रता (Eligibility for Minor PAN)
बच्चों के पैन कार्ड के लिए कुछ मुख्य पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:
- बच्चा भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए (यह ‘माइनर पैन’ के लिए है)।
- आवेदन की प्रक्रिया माता-पिता या अभिभावक को पूरी करनी होती है।
बच्चों के PAN कार्ड के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
आवेदन करते समय आपको इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate): बच्चे की उम्र का प्रमाण।
- पासपोर्ट साइज फोटो: हाल ही में ली गई बच्चे की साफ फोटो।
- अभिभावक का पहचान पत्र: आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि।
- ऐड्रेस प्रूफ: अभिभावक का एड्रेस प्रूफ, जैसे बिजली बिल, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट आदि।
बच्चों का PAN कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
बच्चों का PAN कार्ड आप NSDL या UTIITSL की वेबसाइट से ऑनलाइन बनवा सकते हैं। यहां हम NSDL के माध्यम से प्रक्रिया बता रहे हैं।
NSDL की वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, NSDL की आधिकारिक वेबसाइट
https://www.onlineservices.nsdl.com पर जाएं।
‘Apply Online for PAN’ चुनें: होमपेज पर आपको यह विकल्प मिलेगा, इस पर क्लिक करें।
फॉर्म 49A चुनें: भारतीय नागरिकों के लिए
फॉर्म 49A भरना होता है।
Category और जानकारी भरें: ‘Category’ में ‘Individual’ चुनें और मांगी गई सभी जरूरी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें। ध्यान दें कि फॉर्म माइनर के नाम से भरा जाएगा, लेकिन Parent/Guardian का नाम और हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें: स्कैन किए हुए बच्चे के फोटो, अभिभावक के हस्ताक्षर और सभी जरूरी पहचान व पता प्रमाण पत्र अपलोड करें। पेमेंट करें: आवेदन शुल्क 107 रुपये है (भारत में)। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं।
फॉर्म सबमिट करें: सफलतापूर्वक फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक Acknowledgement Number मिलेगा। इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
PAN कार्ड की डिलीवरी
वेरिफिकेशन के बाद लगभग 15 कार्य दिवस में PAN कार्ड पोस्ट से आपके पते पर पहुंच जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें
- बच्चों के पैन कार्ड पर सिर्फ पिता/माता या अभिभावक के हस्ताक्षर होते हैं, बच्चे के नहीं।
- जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, तब उसे अपना पैन कार्ड अपडेट कराने के लिए नया पैन कार्ड बनवाना होता है।
- बच्चे की आय पर लगने वाला टैक्स अभिभावक के नाम पर जोड़कर देखा जाता है।