मगर मजिस्ट्रेट के आदेश पर की गई कार्रवाई
नगर निगम संपत्ति प्रभारी अधिकारी राजीव कुमार राठी ने बताया कि यह कार्रवाई नगर मजिस्ट्रेट के आदेश पर की गई। सिविल लाइंस क्षेत्र की खसरा संख्या 194 में स्थित भूमि नगर निगम की संपत्ति है, जिस पर अवैध रूप से मार्केट का निर्माण कर लिया गया था। इस मामले में दुकानदारों को पहले 13 दिसंबर 2024 और फिर 20 जनवरी 2025 को नोटिस जारी किए गए थे।दुकानदारों ने कोर्ट में की थी अपील, नहीं मिली राहत
7 जनवरी 2025 को दुकानदारों ने जिला न्यायालय में अपील दायर की, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। बावजूद इसके, दुकानें खाली नहीं की गईं। इसके बाद नगर निगम ने पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए सभी दुकानों को सील कर जमीन पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया।कार्रवाई के दौरान राजस्व निरीक्षक सच्चिदानंद, नीरज गंगवार, जेई वीर प्रताप पटेल, अनुराग कमल, प्रवर्तन दल और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। कुछ दुकानदारों ने स्वयं कब्जा हटा लिया था, जबकि शेष को निगम ने हटाया।