प्रकरण की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक सनद कुमार श्रीवास्तव ने की। उनके अनुसार प्रार्थी सुरेंद्र गंगराले ने 3 जुलाई 2023 को थाना गुरुर में आरोपी दुर्गेश मंडावी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वह ग्राम नाहंदा का निवासी है और ड्राइवरी का कार्य करता है। दो जुलाई 2023 को उसके गांव के नरसिंह मंडावी के घर में नामकरण चल रहा था।
CG Crime News: कोर्ट ने सुनाया फैसला
जिसमें वह भी शामिल हुआ। तभी रात 10.15 बजे रवि मंडावी घर के बाहर खड़े होकर दुर्गेश मंडावी
गाली-गलौज कर रहा था और उसे रवि को देख लेने की धमकी दे रहा था। तब उन्होंने रवि से विवाद का कारण पूछा तो उसने बताया कि दुर्गेश ने उसे फोन कर बाहर आने कहा, लेकिन वह नहीं गया। इसलिए लड़ाई-झगड़ा कर रहा है। तब उन्होंने दोनों को शांत कराया और अंदर चले गया।
कुछ समय बाद घर से बाहर निकला, तब ग्राम टेंगनाबरपारा के पुरानिक निषाद ने उसे बताया कि दुर्गेश ने धारदार औजार से रवि मंडावी को मार दिया है। वह रवि मंडावी के पास जाकर देखा तो उसके पीठ और पेट पर प्राणघातक हमला किया गया था। उसका खून निकल रहा था, लेकिन दुर्गेश को पकड़ रखा था। उसी समय दुर्गेश उसे झटका देकर भाग गया। घटना उसके साथ पुरानिक निषाद, संतीष मंडावी, तरुण विश्वकर्मा एवं अन्य लोगों ने देखी।
रवि की गंभीर हालत को देखते हुए उसे प्राइवेट गाड़ी से
धमतरी के क्रिश्चियन अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया। पुलिस ने धारा 294, 506 (बी), 323 एवं 307 के तहत मामला दर्ज किया। विवेचना के बाद न्यायालय में 20 सितंबर 2023 को अभियोग पत्र पेश किया गया। साक्ष्य के आधार पर आरोपी के दंडित किया गया।