इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 2 जुलाई की सुबह घरघोड़ा पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के ग्राम टेंडा निवासी कपेश्वर राठिया (58 वर्ष) की संदेहास्पद हालत में मौत हो गई है। इससे पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां कपेश्वर राठिया अपने घर में खाट पर मृत अवस्था में पड़ा था। वहीं मृतक के पुत्र राजाराम राठिया (30 वर्ष) ने पुलिस को बताया कि 1 जुलाई की रात उसके पिता घर के परछी में अकेले सो रहे थे। सुबह उठने पर देखा तो पिता मृत पड़े थे, सिर, कान से खून बह रहा था और चेहरे पर सूजन था।
पुलिस ने प्रार्थी की सूचना पर मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया। जहां शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने मृतक की हत्या रक्तस्त्रावी आघात से होना और घटना को हत्यात्मक बताया। जिससे पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 103 (1) बीएनएस के तहत हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू किया।
इस दौरान थाना प्रभारी कुमार गौरव साहू ने गांव में गोपनीय रूप से सूत्र सक्रिय किए। जिससे पूछताछ में पता चला कि गांव के रविन्द्र राठिया का मृतक कपेश्वर राठिया से नहीं बनती। इससे संदेही रविन्द्र राठिया को हिरासत में लेकर पूछ-ताछ की गई, जिसमें उसने कबूल किया कि गांव के संतोष कुमार बीसी ने उसे बताया था कि कपेश्वर राठिया तंत्र-मंत्र करता है और उसी के कारण उसकी तबीयत खराब हो रही है। इसी बात से नाराज होकर आरोपी रविन्द्र ने 1 जुलाई की रात कपेश्वर राठिया के सिर पर लोहे की टांगी से वार कर
हत्या कर दी।
पुलिस ने किया गिरफ्तार
ऐसे में पुलिस ने आरोपी रविन्द्र राठिया पिता समयलाल राठिया (23 वर्ष) निवासी ग्राम टेंडा को गिरतार कर घटना में प्रयुक्त टांगी बरामद की। आरोपी द्वारा खून के साक्ष्य मिटाने के प्रयास पर उसके खिलाफ अतिरिक्त धारा 49, 238, 3(5) बीएनएस जोड़ी गई। साथ ही आरोपी को हत्या के लिए उकसाने वाले संतोष कुमार बीसी पिता नरेश कुमार बीसी (39 वर्ष) निवासी ग्राम नावापारा टेंडा को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को घरघोड़ा पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।
जांच टीम में रहे शामिल
संपूर्ण कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव साहू, एएसआई संजीवन वर्मा एवं सहायक स्टाफ की अहम भूमिका रही।