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देवी पद्मावती की मूर्ति के लिए स्थान आरक्षित करने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्टः जैन सभा धर्मार्थ ट्रस्ट मंदिर का मामला नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने जैन सभा धर्मार्थ ट्रस्ट को निर्देश दिया है कि वह देवी पद्मावती की मूर्ति के लिए मंदिर में स्थान आरक्षित रखे और वहां सभी धार्मिक अनुष्ठान सुनिश्चित करे। यह आदेश उस याचिका पर आया, जिसमें कहा गया था कि 1978 से […]

जयपुरMay 12, 2025 / 03:53 pm

Nitin Kumar

Delhi High Court: गर्भावस्था से दुष्कर्म सिद्ध नहीं होता...लूडो के बहाने युवती से रेप मामले के आरोपी को हाईकोर्ट ने किया बरी

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दिल्ली हाईकोर्टः जैन सभा धर्मार्थ ट्रस्ट मंदिर का मामला

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने जैन सभा धर्मार्थ ट्रस्ट को निर्देश दिया है कि वह देवी पद्मावती की मूर्ति के लिए मंदिर में स्थान आरक्षित रखे और वहां सभी धार्मिक अनुष्ठान सुनिश्चित करे। यह आदेश उस याचिका पर आया, जिसमें कहा गया था कि 1978 से मंदिर में स्थापित देवी की मूर्ति को 2018 के जीर्णोद्धार के बाद उसके मूल स्थान पर नहीं लौटाया गया।
ट्रस्ट की योजना देवी की मूर्ति के स्थान पर एक तीर्थंकर की मूर्ति स्थापित करने की थी। इससे असहमति जताते हुए देवी पद्मावती की ओर से मुकदमा दायर किया गया, जिसे ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भगवान सर्वव्यापी हैं और किसी भी स्थान पर पूजे जा सकते हैं।
हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने ट्रायल कोर्ट के इस रुख को ‘लापरवाह’ बताया और कहा कि आस्था के मामलों की इस प्रकार उपेक्षा नहीं की जा सकती। न्यायालय ने कहा कि दशकों तक स्थापित रही मूर्ति को हटाने के कारण की गंभीरता से जांच जरूरी है। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।

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