सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो की प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने सच्चाई बताई है। पीआईबी के फैक्ट चेक यूनिट की जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि यह वीडियो वास्तव में अगस्त 2024 में यमन के अदन शहर में एक गैस स्टेशन पर हुए विस्फोट का है। इस वीडियो का दिल्ली एयरपोर्ट से कोई लेना-देना नहीं है। इस क्लिप को भ्रामक तरीके से भारत-पाक संघर्ष से जोड़ने की कोशिश की गई है।
ऑपरेशन ‘सिंदूर’ के बाद से बौखलाया है पाकिस्तान
रक्षा सूत्रों का कहना है कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसके चलते पाकिस्तान न केवल सीमा पर सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। बल्कि ड्रोन और मिसाइल के जरिए भारत के सैन्य और अन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश भी कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना ने अब तक पाकिस्तान के सभी प्रयासों को विफल कर दिया है। सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा झूठ का जाल
रक्षा सूत्रों का दावा है कि सैन्य मोर्चे पर असफलता से बौखलाए पाकिस्तान ने अब सोशल मीडिया को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसके जरिए पाकिस्तान मिसाइल हमले के झूठे वीडियो शेयर कर रहा है। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान की ओर से यह भी दावा किया गया था कि एक भारतीय फाइटर जेट का पायलट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में पकड़ा गया है। PIB ने पाकिस्तान का यह दावा भी पूरी तरह से फर्जी और निराधार बताया है।
अफवाहों से बचें, आधिकारिक स्रोतों पर करें भरोसा
भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर शेयर हो रही किसी भी सामग्री पर भरोसा न करें। खासकर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध से संबंधित तथ्यों वाली कोई भी वीडियो फोटो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करने से बचें। इसके लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी यूनिटों के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज से फैक्ट चेक करें। साथ ही किसी भी आपात स्थिति या संकट की स्थिति में केवल सरकारी या अधिकृत समाचार स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें।
फरीदाबाद और गुरुग्राम में कई चीजों पर प्रतिबंध
पाकिस्तान से बढ़ते तनाव को देखते हुए फरीदाबाद और गुरुग्राम में सुरक्षा कारणों से नौ मई से सात जुलाई तक ड्रोन, आतिशबाजी, पतंगबाजी, माइक्रोलाइट विमान, ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी हुआ है। उल्लंघन पर न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी। प्रशासन ने लोगों से सतर्कता और सहयोग की अपील की है। ब्लैकआउट की स्थिति में संयम बनाए रखने और घर के अंदर सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है।