जनशिक्षक नहीं देते समय पर जानकारी, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की सांठगांठ के चलते कार्रवाई में होता है विलंब, नायकपुरा संकुल के माध्यमिक शिक्षक के जेल जाने के बाद भी अधिकारी लगे हैं बचाव में
मुरैना. जिले में विभिन्न अपराधों में फंसे शिक्षकों को जेल या सजा होने पर विभाग समय पर कार्रवाई नहीं करता। जबकि नियमानुसार 24 घंटे से अधिक समय तक शिक्षक थाने या जेल में बंद रहता है, तो नियमानुसार उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाती है।
शासकीय हायरसेकेंडरी स्कूल नायकपुरा संकुल के मिडिल स्कूल हथियार सिंह का पुरा में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक श्रीकांत शर्मा घर बैठे फर्जी डिग्री दिलाने का झांसा देकर लोगों से पैसा ऐंठने के मामले में धौलपुर पुलिस ने भादंसं की धारा 420 एवं 406 के तहत अपराध दर्ज किया और 2 जनवरी 2005 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 7 जनवरी 2005 को जमानत पर रिहा हुआ। पांच दिन तक स्कूल में अनुपस्थित रहा। जन शिक्षक ने विभाग को सिर्फ अनुपस्थिति की सूचना दी, जेल जाने की नहीं। उसके बाद भी आज दिनांक निलंबित नहीं किया गया है। शासन के नियमानुसार 48 घंटे तक जेल में रहने पर संबंधित कर्मचारी को निलंबन करना होता है जबकि शिक्षा विभाग में ऐसे कुछ और शिक्षकों के मामले भी सामने आए हैं जिनके खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं की गई और कुछ ऐसे हैं जो जेल काटकर घर आ गए, उसके कई महीने बाद विभाग ने कार्रवाई की है।
इसलिए नहीं हो पाती समय पर कार्रवाई
शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना हैं कि जिला शिक्षा केन्द्र से हर संकुल केन्द्र पर दो जन शिक्षक तैनात रहते हैं। इनकी ड्यूटी यह है कि अपने क्षेत्र के स्कूलों का निरीक्षण करें और यह पता करें कि कौनसा शिक्षक स्कूल नहीं आ रहा है और स्कूल में क्या अव्यवस्थाएं हैं, उनकी मॉनीटरिंग का कार्य रहता है। समय समय पर उसकी रिपोर्ट बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने का काम इनका रहता है और अधिकांश जन शिक्षक रिपोर्ट भेजते रहते हैं लेकिन वास्तविकता ऊपर तक नहीं पहुंचाई जाती, इसलिए समय पर प्रोपर कार्रवाई नहीं हो पाती है।
इन मामलों में समय पर नहीं हुई कार्रवाई
केस- 01
शासकीय शास्त्री हाईस्कूल कोंड़ा कैलारस के प्राचार्य होतमलाल गौड़ को छात्रवृत्ति घोटोले में 13 फरवरी 2023 को दस वर्ष की सजा और डेढ़ लाख का जुर्माने की सजा हुई थी। इस मामले में वह 10 दिन जेल रहकर आए। उसके बाद भी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। 20 जुलाई 2023 को योगेन्द्र सिंह ने लिखित में जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की है, उसके बाद विभाग ने होतमलाल को सस्पेंड किया।
केस- 02
शासकीय माध्यमिक विद्यालय टेकनपुर विकासखंड पहाडगढ़़ के माध्यमिक शिक्षक सुनील रावत के खिलाफ जौरा थाना पुलिस ने परीक्षा अधिनियम के तहत 17 अक्टूबर 2022 को न्यायालय में चालान पेश किया गया। शिक्षा विभाग मुरैना से विलंब से जानकारी भेजी गई इसलिए संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग ग्वालियर द्वारा 7 अगस्त 2023 को निलंबित किया गया।
केस- 03
शासकीय प्राथमिक विद्यालय छिनबरा के माध्यमिक शिक्षक श्रीलाल धाकड़ के खिलाफ कैलारस थाने में दहेज हत्या व प्रताडऩा का मामला दर्ज हुआ। इस मामले में पुलिस ने 16 मई 2023 को शिक्षक श्रीलाल धाकड़ को गिरफ्तार किया। 24 मई तक जेल में निरुद्ध रहने के उपरांत 25 मई को जमानत पर रिहा किया। विभाग ने ढाई महीने बाद 3 अगस्त 2023 को शिक्षक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है।
समय पर सटीक जानकारी मिल जाती है तो संबंधित के खिलाफ उचित कार्रवाई कर दी जाती है। संकुल केन्द नायक पुरा के माध्यमिक शिक्षक श्रीकांत शर्मा के जेल जाने का मामला हमारे संज्ञान में विलंब से आया है। फिलहाल हमने वेतन रोक दिया है। चूंकि माध्यमिक शिक्षक है, इनके सस्पेंशन की कार्रवाई का अधिकार संयुक्त संचालक ग्वालियर को अधिकार है, उसके लिए हम प्रस्ताव बनाकर भेज रहे हैं।