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Mau News: अब्बास अंसारी को बड़ा झटका, सजा से संबंधित अपील निचली अदालत से खारिज

शनिवार को एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने उनकी ओर से दोषसिद्धि के खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्त को खारिज कर दिया। हालांकि, उनकी जमानत फिलहाल बरकरार रहेगी।

मऊJul 05, 2025 / 07:37 pm

Abhishek Singh

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मऊ न्यायालय में विधायक अब्बास अंसारी, PC- पत्रिका।

Abbas Ansari: हेट स्पीच मामले में दोषसिद्ध पाए गए सदर विधानसभा से पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को एक और झटका लगा है। शनिवार को एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने उनकी ओर से दोषसिद्धि के खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्त को खारिज कर दिया। हालांकि, उनकी जमानत फिलहाल बरकरार रहेगी।
शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि 31 मई को स्थानीय अदालत ने हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी।
अदालती फैसले के विरुद्ध अब्बास अंसारी ने अपर जिला जज, एमपी-एमएलए कोर्ट में अपील दाखिल की थी। उन्होंने दोषसिद्धि रद्द करने और जमानत बनाए रखने की मांग की थी। शनिवार को न्यायाधीश राजीव कुमार वत्स ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उनकी दोषसिद्धि रद्द करने की अर्जी खारिज कर दी, जबकि जमानत पर यथावत फैसला बरकरार रखा।

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