script‘ट्रांसफर कैंसिल’ करने की याचिका खारिज, हाइकोर्ट ने दिया बड़ा झटका | Petition to cancel transfer rejected, High Court gives a big blow | Patrika News
इंदौर

‘ट्रांसफर कैंसिल’ करने की याचिका खारिज, हाइकोर्ट ने दिया बड़ा झटका

MP News: अभियोजन अधिकारी (डीपीओ) संजीव श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

इंदौरJul 29, 2025 / 02:18 pm

Astha Awasthi

(फोटो सोर्स: AI Image)

(फोटो सोर्स: AI Image)

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर जिला न्यायालय में पदस्थ रहे जिला अभियोजन अधिकारी (डीपीओ) संजीव श्रीवास्तव को हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा झटका दिया। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की कोर्ट ने ट्रांसफर के खिलाफ दायर उनकी याचिका खारिज कर दी। इंदौर के आसपास पदस्थ करने की श्रीवास्तव की गुहार पर कोर्ट ने निर्देश दिए कि वे सरकार के समक्ष आवेदन करें और उस पर कानून के अनुसार विचार किया जाए।

कर दिया गया था सस्पेंड

जानकारी के लिए बता दें कि अभियोजन अधिकारी (डीपीओ) संजीव श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनके सस्पेंशन सहित पदावनत करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। पिछले दिनों उनका ट्रांसफर अशोक नगर हुआ तो उन्होंने इसे चुनौती दी।

24 अफसरों का हुआ था ट्रांसफर

सुनवाई में उनकी ओर से पेश हुए वकील ने तर्क दिए कि उनका ट्रांसफर दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया है। प्रदेश में कई डीपीओ और एडीपीओ वर्षों से एक ही जिले में पदस्थ हैं। सरकार की ओर से कहा गया था कि सिर्फ श्रीवास्तव का नहीं, बल्कि 24 अफसरों का ट्रांसफर किया गया है।

Hindi News / Indore / ‘ट्रांसफर कैंसिल’ करने की याचिका खारिज, हाइकोर्ट ने दिया बड़ा झटका

ट्रेंडिंग वीडियो