वित्त विभाग ने दिया आदेश
वित्त विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को इस दायरे में आने वाले कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि(Annual Increment) का लाभ देने का आदेश दिया है। नई व्यवस्था में राज्य कर्मचारियों को जुलाई से वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है। लेकिन यदि कोई 30 जून को रिटायर हो रहा है तो उसे इसका लाभ नहीं मिल रहा था। इस पर कर्मचारियों का तर्क था कि उन्होंने पूरे साल नौकरी की लेकिन एक दिन कम होने के कारण उसे वेतनवृद्धि के लाभ से वंचित किया जा रहा है। ऐसे मामले कोर्ट में भी गए। कोर्ट ने भी कर्मचारियों(Government Employees) के पक्ष में फैसला दिया था।
पूर्व के मामलों में लाभ नहीं मिलेंगे
वित्त विभाग के आदेश में 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर कर्मचारियों को आगामी तिथि पर वेतन वद्धि(Annual Increment) देने को कहा है। पूर्व में 18 नवंबर 2024 के दिशा-निर्देश का पालन होगा। इसके तहत उनको वार्षिक वेतनवृद्धि तो मिलेगी लेकिन कई लाभ नहीं मिलेंगे। इनमें बढ़ी हुई ग्रेज्युटी, अवकाश नगदीकरण इत्यादि प्रमुख हैं।