स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश
स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में नि:शुल्क साइकिल वितरण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सत्र 2025-26 में ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थी, जिन स्कूल गांव या शहर से दूर है। यह लाभ कक्षा 6वीं और 9 वीं की छात्राओं को केवल एक ही बार मिलेगा। दोबारा एडमिशन लेने पर साइकिल की पात्रता नहीं होगी। जिन ग्रामीण इलाकों में कन्या छात्रावास में अध्ययनरत छात्राएं की स्कूल 2 किलोमीटर से अधिक दूर है। उन्हें ये साइकिलें आवंटित की जाएंगी। छात्राओं को हॉस्टल छोड़ते वक्त साइकिलों को जमा कराना होगा।
बता दें कि, कक्षा 6वीं की छात्राओं को 18 इंच और कक्षा 9वीं की छात्राओं को 20 इंच की साइकिलें दी जाएंगी। साइकिल वितरण की पूरी जानकारी 3.0 पोर्टल पर अपडेट कर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी आर.के. पांडे और कक्षा 9वीं के लिए योजना अधिकारी अशोक बड़गे को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके लिए सभी कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा केंद्र समन्वयक को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।