scriptDJ संचालकों के लिए बड़ी खबर! रात 10 से सुबह 6 तक लाउडस्पीकर बजाने पर होगी सख्त कार्रवाई, जानें वजह | DJ noise banned from 10 pm to 6 am | Patrika News
भिलाई

DJ संचालकों के लिए बड़ी खबर! रात 10 से सुबह 6 तक लाउडस्पीकर बजाने पर होगी सख्त कार्रवाई, जानें वजह

Bhilai News: सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद दुर्ग पुलिस ने डीजे संचालकों की बैठक ली। आगामी दिनों में त्योहार को देखते हुए ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी।

भिलाईJul 16, 2025 / 04:52 pm

Khyati Parihar

पुलिस ने डीजे संचालकों को दी हिदायत (फोटो सोर्स - पत्रिका)

पुलिस ने डीजे संचालकों को दी हिदायत (फोटो सोर्स – पत्रिका)

CG News: सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद दुर्ग पुलिस ने डीजे संचालकों की बैठक ली। आगामी दिनों में त्योहार को देखते हुए ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी। इस पर बैठक में उपस्थित 100 से अधिक डीजे संचालकों ने अपनी सहमती जताई। निर्णय हुआ कि रात 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे नहीं बजाएंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय ध्वनि मानक से अधिकतम 10 डीबी (ए) या 75 डीबी (ए) के अंदर ही बजाएंगे।

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एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर ग्रामीण एएसपी अभिषेक झा ने सेक्टर-6 भिलाई नगर कंट्रोल रूम में मंगलवार को डीजे संचालकों की बैठक ली। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा और भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने डीजे संचालकों से चर्चा की। एएसपी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का दिशा-निर्देशों और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का सती से पालन करना होगा। किसी भी आयोजन में शासकीय संपत्ति और सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग बिना पूर्व अनुमति नहीं किया जाएगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग निर्धारित ध्वनि स्तर क्षेत्रीय ध्वनि मानक से अधिकतम 10 डीबी (ए) या 75 डीबी (ए) के अंदर करना होगा। रात 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे बजाने और ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बैठक में यह भी कहा गया कि वाहनों पर डीजे या वाद्य यंत्रों का प्रयोग वर्जित है। आयोजन स्थल पर जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा या रास्ता बाधित नहीं होना चाहिए। विवाद की स्थिति में अनुमति स्वत: निरस्त मानी जाएगी। डीजे संचालकों ने अपनी सहमति दी। पुलिस भी किसी को बेवजह परेशान नहीं करेंगी।

100मी. के दायरे में कोलाहल प्रतिबंधित

एएसपी ने बताया कि सभी अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों और शासकीय कार्यालयों के 100 मीटर के दायरे को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। सभी को नियमों का पालन करना होगा। उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

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