यह मामला संभल के थाना नखासा क्षेत्र के मोहल्ला दीपासराय में बन रहे ‘बर्क मंजिल’ से जुड़ा है। 5 दिसंबर 2023 को विनियमित क्षेत्र अधिकारी ने बिना नक्शा पास कराए निर्माण करने पर सांसद को नोटिस जारी किया था। लगभग 250 दिन तक चली सुनवाई के बाद 12 अगस्त 2024 को एसडीएम विकास चंद्र की अदालत ने 151 वर्ग फीट क्षेत्र को अवैध घोषित करते हुए 30 दिन में खुद हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो प्रशासन बुलडोजर चलाकर अवैध हिस्से को ध्वस्त करेगा और इसके खर्च की वसूली भू-राजस्व की तरह की जाएगी।
12 अगस्त को आया फैसला
संभल के एसडीएम विकास चंद्र की कोर्ट ने 12 अगस्त यह फैसला सुनाया। इसमें मकान के बाहर एक मीटर गहराई और 14.30 मीटर लंबाई वाले, कुल 151 वर्ग फीट क्षेत्र में हुए निर्माण को अवैध करार दिया गया। यह निर्माण बिना नक्शा स्वीकृति के किया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियम चाहे आम नागरिक हों या जनप्रतिनिधि, सभी के लिए बराबर हैं।
5 दिसंबर को जारी हुआ था नोटिस
5 दिसंबर 2023 को विनियमित क्षेत्र अधिकारी द्वारा सांसद को अवैध निर्माण का नोटिस जारी होने के बाद से यह मामला चर्चा में आ गया। बिना नक्शा पास कराए निर्माण को लेकर 20 से अधिक सुनवाई हो चुकी हैं। इससे पहले भी सांसद बर्क पर 500 और 1000 रुपये के जुर्माने लगाए जा चुके हैं। 20 दिसंबर 2024 को प्रशासन ने उनके घर के बाहर बनी सीढ़ियों को तोड़ दिया था, जिससे विवाद और बढ़ गया।