scriptCrime news: तोमर बंधुओं की संपत्तियों की कुर्की का फैसला आज, सेशन कोर्ट ने जमानत आवेदन को किया खारिज | Patrika News
रायपुर

Crime news: तोमर बंधुओं की संपत्तियों की कुर्की का फैसला आज, सेशन कोर्ट ने जमानत आवेदन को किया खारिज

रायपुर. तोमर बंधुओं की संपत्तियों को कुर्क करने पर सेशन कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी। बचाव पक्ष के तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश अपना फैसला सुनाएंगे। इसके आधार पर जिला प्रशासन कुर्की की कार्रवाई करेगा। सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग, मारपीट और आर्म्स एक्ट सहित कई अन्य गंभीर अपराधों में फरार चल रहे वीरेन्द्र सिंह तोमर और रोहित तोमर ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया लेकिन, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सेशन कोर्ट के न्यायाधीश ने आवेदन को खारिज कर दिया।

रायपुरAug 21, 2025 / 12:08 am

Rabindra Rai

Crime news: तोमर बंधुओं की संपत्तियों की कुर्की का फैसला आज, सेशन कोर्ट ने जमानत आवेदन को किया खारिज

Crime news: तोमर बंधुओं की संपत्तियों की कुर्की का फैसला आज, सेशन कोर्ट ने जमानत आवेदन को किया खारिज

पिछले दो महीने से ज्यादा समय से फरार

वीरेन्द्र और रोहित पिछले दो महीने से ज्यादा समय से फरार हैं। दोनों भाइयों की गिरफ्तारी के लिए रायपुर एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने 5 हजार रुपए इनाम की घोषणा की है। इनाम घोषित होने के बाद भी दोनों भाइयों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस ने संपत्ति कुर्क करने कोर्ट में आवेदन पेश किया। इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों भाइयों को 19 अगस्त तक कोर्ट में पेश होने कहा। इसके बाद भी आरोपियोें के पेश नहीं होने पर कोर्ट ने पुलिस के आवेदन को स्वीकृति देते हुए चार संपत्ति कुर्क करने कलेक्टर के पास प्रतिवेदन भेजा।

संबंधित खबरें

मकान और जमीन होगी कुर्क

रायपुर तहसीलदार प्रवीण परमार के अनुसार वीरेंद्र तथा रोहित तोमर की 4 प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाना है। इसमें भाठागांव स्थित साईं विला मकान एवं जमीन के साथ ही रायपुर के आसपास की तीन अन्य जमीन शामिल है। बता दें कि उक्त प्रॉपर्टी को पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा पहले ही चिन्हांकित किया जा चुका है।

पापुनि घोटाले में मिश्रा व गुप्ता की अग्रिम जमानत खारिज

पाठ्य पुस्तक निगम में 3 करोड़ 61 लाख 99875 रुपए के घोटाले में तत्कालीन महाप्रबंधक सुभाष मिश्रा और छत्तीसगढ़ पैकेज प्राइवेट लिमिटेड के मुद्रक नंद गुप्ता की जमानत को विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। बुधवार को दोनों के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान ईओडब्ल्यू के विशेष लोक अभियोजक डालेश्वर साहू ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि यह घोटाला सुनियोजित तरीके से किया गया है। पापुनि के अधिकारियों ने मुद्रकों को लाभान्वित करने के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी की। जमानत दिए जाने से विवेचना के साथ ही गवाह भी प्रभावित हो सकते हैं।

झूठे प्रकरण में फंसाए जाने का हवाला

वहीं, बचाव पक्ष ने अपने पक्षकार को निर्दोष बताते हुए झूठे प्रकरण में फंसाए जाने का हवाला दिया। साथ ही जमानत दिए जाने पर जांच में सहयोग करने और प्रकरण की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने की बात कही। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों द्वारा तर्क प्रस्तुत करने और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया। बता दें कि इसके पहले पापुनि के तत्कालीन प्रबंधक जोसेफ मिंज द्वारा लगाए गए अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जा चुका है।

Hindi News / Raipur / Crime news: तोमर बंधुओं की संपत्तियों की कुर्की का फैसला आज, सेशन कोर्ट ने जमानत आवेदन को किया खारिज

ट्रेंडिंग वीडियो