उन्होंने बताया कि पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 2169 सहायक प्राध्यापक की भर्ती की बात विधानसभा में की थी। मार्च 2024 में शिक्षा मंत्री द्वारा
विधानसभा में की गई घोषणा को अभी तक पालन क्यों नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा विधानसभा में बजट भाषण में सहायक प्राध्यापक की भर्ती के प्रथम चरण की वित्तीय स्वीकृति की बात कही गई है। उसके बाद भी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया।
ये रखी मांग
राज्य में सहायक प्राध्यापक की भर्ती तत्काल की जाए। सहायक प्राध्यापक भर्ती नियमित अंतराल में हो, इसके लिए कैलेंडर बनाया जाए। 6 साल बाद सहायक प्राध्यापक भर्ती होने से जिनकी अभ्यर्थी आयुसीमा पार हो चुकी है, उनके लिए 5 साल का अतिरिक्त आयुसीमा में छूट दी जाए। सिर्फ एक बार छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए समस्त छूट को मिलकर अधिकतम आयु 50 वर्ष किया जाए। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने ले लिए उचित कदम उठाया जाए। सहायक प्राध्यापक की भर्ती में छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाए।