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Bihar Voter List Revision: बिहार में SIR का पहला चरण पूरा, सूची में नहीं मिले नाम तो कैसे जोड़वा सकते हैं? जानें पूरा प्रोसेस

Bihar Voter List Revision बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का पहला चरण का काम पूरा हो चुका है। एक अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगा। चुनाव आयोग की ओर से इसका डिजिटल कॉपी सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी दी जाएगी।

पटनाJul 26, 2025 / 10:28 am

Rajesh Kumar ojha

voter list

वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण. फाइल फोटो सोशल मीडिया /x

Bihar Voter List Revision बिहार में चुनाव आयोग की ओर से चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का पहला चरण का काम शुक्रवार को पूरा हो गया। पहला चरण पूरा होने के बाद इस बात की जानकारी देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि अब तक 99.86% मतदाताओं को कवर किया गया है। आयोग के अनुसार बिहार के 7.23 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म मिले हैं। जबकि बड़ी संख्या में मतदाताओं के फार्म नहीं मिले हैं।

वोटर लिस्ट में कैसे जुड़ेगा नाम

चुनाव आयोग के पास जो फॉर्म मिले हैं उसका डिजिटलीकरण भी पूरा कर लिया गया है। इन सभी मतदाताओं के नाम पहले की तरह ही मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान 65.2 लाख ऐसे वोटर मिले जिनका नाम मतदाता सूची से कट सकता है। वोटर लिस्ट में किसका नाम है और किसका नहीं है इस बात की जानकारी तो एक अगस्त को पता चलेगा। जब निर्वाचन आयोग बिहार के वोटरों को अपडेटेड लिस्ट जारी करेगा। लेकिन, वोटर लिस्ट से आपका नाम गायब है। फिर आप क्या करेंगे? आप अपना नाम कैसे जुड़वा सकते हैं। अपनी इस रिपोर्ट में बतायेंगे ।

वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने पर क्या करें?

चुनाव आयोग के अनुसार एक अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के एक महीने तक कोई भी निर्वाचक या राजनीतिक दल दावा या आपत्ति दर्ज कर सकता है। चुनाव आयोग ऐसे आपत्ति दर्ज करने के लिए एक अगस्त से एक सितंबर तक का समय दिया है। इसके लिए कोई भी पात्र मतदाता आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही किसी मृत, स्थानांतरित या अपात्र व्यक्ति के नाम पर आपत्ति भी दर्ज की जा सकती है। चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी।

पहले चरण में क्या कुछ मिला?

चुनाव आयोग की ओर से शुक्रवार को जारी प्रेस नोट में बताया गया कि पूरे प्रदेश में BLO के जरिए इस अभियान को चलाया गया। इसमें 22 लाख वोटर मृत मिले। इसके साथ ही वोटर लिस्ट में 7 लाख ऐसे मतदाता मिले जो एक से ज्यादा जगहों के वोटर हैं। करीब 35 लाख वोटर या तो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं या उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। करीब 1.2 लाख वोटरों के गणना फॉर्म अभी वापस मिलना बाकी है। यह आंकड़ा 65.2 लाख का है। ऐसे में इन नामों को लिस्ट से हटाया जा सकता है.

एक अगस्त को प्रकाशित होगा

चुनाव आयोग 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। जिसकी डिजिटल कॉपी सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी दी जाएगी। इसके साथ ही यह लिस्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। ताकि कोई भी व्यक्ति इसे ऑनलाइन देख सके। इसमें आवश्यकतानुसार सुधार कर आवेदन कर सके। लेकिन सुधार के लिए मात्र एक महीने का समय ही रहेगा।

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