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नई दिल्ली

Akhilesh Yadav: अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी, मुकदमा दर्ज कराने के लिए लाना पड़ा कोर्ट का आदेश

Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को वीडियो जारी कर युवक ने गोली मारने की धमकी दी। इस मामले में नोएडा की जिला अदालत ने यूपी पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

नई दिल्लीMay 14, 2025 / 01:54 pm

Vishnu Bajpai

Akhilesh Yadav: अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी, मुकदमा दर्ज कराने के लिए लाना पड़ा कोर्ट का आदेश

Akhilesh Yadav: अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी, मुकदमा दर्ज कराने के लिए लाना पड़ा कोर्ट का आदेश

Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दिल्ली से सटे नोएडा के एक युवक ने गोली मारने की धमकी दी। इसके बाद यूपी के सूरजपुर थाने में मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी गई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके बाद मामला नोएडा की जिला अदालत में पहुंचा। नोएडा जिला अदालत ने इस मामले में सूरजपुर पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। अखिलेश यादव को यह धमकी 12 अप्रैल को दी गई थी। समाजवादी पार्टी की अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव रामशरण नागर ने इसकी जानकारी दी। अब आइए विस्तार से जानते हैं पूरा मामला…

समाजवादी पार्टी की अधिवक्ता सभा पहुंची कोर्ट

समाजवादी पार्टी की अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव रामशरण नागर ने बताया कि बीते 12 अप्रैल को नोएडा के एक युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया। इसमें वह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी देता नजर आ रहा था। इसमें युवक के कुछ साथी भी दिखाई दे रहे थे। इसपर समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा में आक्रोश फैल गया। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा की ओर से इस मामले में आरोपी युवक पर मुकदमा दर्ज करने के लिए 19 अप्रैल को नोएडा के सूरजपुर थाने में तहरीर दी गई, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया।
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रामशरण नागर का दावा है कि उन्होंने 21 अप्रैल को फिर नोएडा पुलिस आयुक्त को एक लिखित पत्र देकर इस मामले में प्रभावी कार्रवाई की मांग की। इसके बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसपर 23 अप्रैल को नोएडा जिला अदालत में आवेदन दायर किया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में उनकी ओर से 23 अप्रैल को नोएडा की जिला अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) रवि कुमार सागर की अदालत में आवेदन दायर किया गया था। इसके बाद मंगलवार यानी 13 मई को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) रवि कुमार सागर की अदालत ने सूरजपुर पुलिस को आरोपी अमरेंद्र प्रताप सिंह और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच का आदेश दिया है।

शिकायत के बावजूद नोएडा पुलिस ने नहीं दर्ज किया केस

नागर ने आरोप लगाया कि नोएडा के पुलिस आयुक्त को शिकायत देने और हाईप्रोफाइल केस होने के बाद भी पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज नहीं किया। यूपी के पूर्व सीएम को गोली मारने की धमकी का केस दर्ज कराने के लिए कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। अब नोएडा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सूरजपुर पुलिस को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। हालांकि इस मामले में पुलिस की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है।

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