क्या है नया नियम?
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों के तहत, दिल्ली-एनसीआर में एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां शामिल हैं। नोएडा और गाजियाबाद जैसे एनसीआर क्षेत्रों में यह नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होगा।कैसे होगी निगरानी?
नए नियम को लागू करने के लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन कर परिवहन विभाग के डेटाबेस से मिलान करेंगे। यदि गाड़ी प्रतिबंधित श्रेणी में आती है, तो उसे ईंधन नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में 350 टीमें इसकी निगरानी के लिए तैनात की गई हैं।पुरानी गाड़ी का क्या करें?
NOC लेकर ट्रांसफर: गाड़ी को एनसीआर क्षेत्र से बाहर किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर करें। स्क्रैपिंग: गाड़ी को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्क्रैप सेंटर में जमा करें। स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट पर नई गाड़ी खरीदने पर 5% छूट और रोड टैक्स में 15-25% की छूट मिल सकती है।क्या होगी कार्रवाई?
➤ चार पहिया ईओएल वाहन पर ₹10,000 का जुर्माना➤ दो पहिया ईओएल वाहन पर ₹5,000 + टोइंग और पार्किंग शुल्क
➤ वाहन को जब्त कर स्क्रैपिंग सेंटर में भेजा जाएगा।
➤ वाहन मालिक को एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि वह वाहन सार्वजनिक स्थान पर नहीं रखेगा।