बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य शासन की प्रमोशन नीति को सही ठहराते हुए इस मामले में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद प्राचार्य प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया। याचिकाकर्ताओं ने व्याख्याता से प्राचार्य के पद पर बीएड डिग्रीधारकों को ही प्रमोशन देने की मांग की थी, जबकि राज्य शासन द्वारा वरिष्ठता के आधार पर गैर बीएड धारकों को भी प्रमोशन दिया जा रहा था।
रायपुर•Jul 01, 2025 / 08:29 pm•
Rabindra Rai
CG News: राज्य की प्रमोशन नीति सही, कोर्ट के आदेश के बाद प्राचार्य प्रमोशन का रास्ता साफ
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