भवन की ऊंचाई पर भी नहीं रहेगा प्रतिबंध
एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि 24 मीटर या उससे ज्यादा चौड़ी सड़क पर स्थित आवासीय भूखंडों पर अब व्यावसायिक निर्माण किया जा सकेगा। पहले इसकी अनुमति नहीं थी। भवन की ऊंचाई पर अब कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, क्योंकि फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) भी बढ़ जाएगा। जिन लोगों ने कैबिनेट से मंजूरी मिलने से पहले 24 मीटर चौड़ी सड़क पर आवासीय में व्यावसायिक निर्माण कर लिया है, उनको भी राहत मिलेगी। शहर में ऐसे लोगों की संख्या करीब एक लाख है। अब इनको नई नियमावली के तहत शमन मानचित्र पास कराना होगा। इसके अलावा पुराने निर्माण को हटाकर नए सिरे से भी मानचित्र पास करा सकेंगे।
24 मीटर सड़क पर वैध होगा निर्माण
एलडीए वीसी का कहना है कि नई भवन निर्माण उपविधि से नियोजित विकास होगा। अवैध निर्माण पर अंकुश लगेगा। अभी तक आवासीय में व्यावसायिक की अनुमति नहीं थी। ऐसे में जो लोग 24 मीटर चौड़ी सड़क पर भी निर्माण कर लेते थे, वह अवैध होता था। ऐसे मामलों में एलडीए सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करता था। अब जो लोग नियमों के तहत मानचित्र पास कराकर निर्माण करेंगे तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी। ज्यादा संख्या में मानचित्र पास होंगे तो एलडीए की आय भी बढ़ेगी।
LDA में 70 किमी. से अधिक सड़के 24 मीटर से चौड़ी
एलडीए के एक नगर नियोजक ने बताया कि शहर में एलडीए की कॉलोनियों में करीब 70 किमी से अधिक सड़कें ऐसी हैं, जो 24 मीटर से अधिक चौड़ी हैं। इनमें अलीगंज, गोमतीनगर, जानकीपुरम, आशियाना आदि कॉलोनियों प्रमुख हैं। इनके अलावा शहर के ज्यादातर मुख्य मार्ग 24 मीटर से अधिक चौड़े हैं। ऐसे में नए नियम का फायदा काफी लोगों को मिलेगा।