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जोधपुर

राजस्थान में सैफ, तब्बू, सोनाली, नीलम पर मंडराया खतरा, जा सकते हैं जेल! 28 जुलाई को होगी हाईकोर्ट में सुनवाई

Rajasthan News : काला हिरण शिकार केस में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान व अभिनेत्रियां तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है! 28 जुलाई को हाईकोर्ट सुनवाई करेगा।

जोधपुरMay 22, 2025 / 08:48 am

Sanjay Kumar Srivastava

Rajasthan Bollywood Star Saif Ali Khan Tabu Sonali Neelam may go to jail 28 July Hearing in Jodhpur High Court

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान व अभिनेत्रियां तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम की फोटो (पत्रिका फोटो)

Rajasthan News : काला हिरण शिकार केस में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान व अभिनेत्रियां तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम पर जेल जानें का खबरा मंडरा रहा है। 28 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई करेगा। जोधपुर में कांकाणी में वर्ष 1998 में हुए दो काले हिरणों के शिकार मामले में अब भी इंसाफ की डगर दूर है। हालांकि, मुख्य आरोपी सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उनकी सजा निलंबित होने के बाद अब अपील लंबित हैं। वहीं, इसी मामले में सिने अभिनेता सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर लीव टू अपील पर सुनवाई 28 जुलाई को होगी।

अपीलें सुप्रीम कोर्ट में लंबित

मुख्य आरोपी सलमान के खिलाफ दो अन्य जगहों पर भी चिंकारा के शिकार के मामले दर्ज हुए थे, जिनमें हाईकोर्ट से 2016 में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी हैं। अब उन मामलों की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।

सलमान खान मिली है 5 साल की सजा

वर्ष 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर जिले के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा था। मुख्य आरोपी सलमान खान को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) की अदालत ने 5 अप्रेल, 2018 को 5 साल की सजा सुनाई थी, जबकि सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया था।
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सह-आरोपियों किया बरी, सरकार ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

सलमान खान ने सजा के खिलाफ आपराधिक अपील दायर की थी, जबकि राज्य सरकार ने सह-आरोपियों को बरी किए जाने को चुनौती देते हुए लीव टू अपील दाखिल की थी। अब हाईकोर्ट में दोनों अपीलों की एक साथ सुनवाई की जाएगी।

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