पुलिस के अनुसार, 7 जनवरी को स्कूल में इंटरवल के दौरान जब छात्रा अपनी सहेली के साथ कक्षा में थी, तब शिक्षक दलपत गर्ग ने अकेले में उससे छेड़छाड़ की और कहा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, मेरे दो पत्नियों का योग है। उसने शादी के लिए दबाव बनाया। इससे पहले 26 दिसंबर को भी शिक्षक ने छात्रा का पीछा कर घर तक अश्लील इशारे किए थे।
फिर डर और बदनामी के कारण पीड़िता ने पहले शिकायत नहीं की। 11 जनवरी को छात्रा ने प्रिंसिपल से शिकायत की, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विभागीय जांच हुई और दलपत को निलंबित कर उसका मुख्यालय बिलाड़ा कर दिया गया।
टीसी काटने का दिखाया डर
आरोप है कि दलपत ने सहयोगी शिक्षक वीरमाराम के जरिए पीड़िता पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनवाया। वीरमाराम ने छात्रा को लूणी पंचायत समिति के CDEO कार्यालय ले जाकर अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर धमकी दी कि शिकायत न हटाने पर टीसी काट दी जाएगी और किसी स्कूल में दाखिला नहीं होने दिया जाएगा। परेशान परिजनों ने अंततः पुलिस में मामला दर्ज कराया।
पोक्सो की धाराओं में FIR दर्ज
थानाधिकारी शकील अहमद ने बताया कि दलपत गर्ग, CDEO प्राशि शमीम, ACBEO प्रथम गणेशराम, ACBEO द्वितीय ओमप्रकाश टाक और वीरमाराम के खिलाफ पोक्सो और छेड़छाड़ की धाराओं में FIR दर्ज की गई है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया और उसके बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होंगे। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।