उन्होंने बताया कि शासन सचिव, आयोजना एवं पदेन महानिदेशक जन आधार प्राधिकरण ने सभी जिला कलक्टर को पत्र लिखकर बताया है कि राज्य के उम्रदराज निवासियों की आधार में बायोमेट्रिक डेटा इनपुट अर्थात फिंगरप्रिंट/आईरिस नहीं आने एवं आधार में मोबाइल नम्बर नहीं होने की स्थिति में जन आधार में आधार से ऑनलाइन ईकेवाईसी नहीं हो पाती है। ऐसे लोगों की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा ऑफलाइन ईकेवाईसी की व्यवस्था की गई है।
डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि ऑफलाइन ईकेवाईसी के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय सत्यापक) की एसएसओ आईडी पर ऑफलाइन ईकेवाईसी का ऑप्शन उपलब्ध करवाया गया है जिसके माध्यम से फिंगरप्रिंट/आईरिस नहीं आने व आधार में मोबाइल नम्बर नहीं होने वाले व्यक्तियों की ईकेवाईसी की जा सकेगी।
ऐसे उम्रदराज व्यक्ति जिनके बायोमेट्रिक डेटा इनपुट अर्थात फिंगरप्रिंट/आईरिस नहीं आने व आधार में मोबाइल नम्बर नहीं होने से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने मे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था उन सभी को इस आदेश से राहत मिलेगी।