फिर जोन ये करेगा
समिति के फैसले के बाद आवंटन व मांग पत्र जारी करने तथा राज्य सरकार को अभिशंसा सहित स्वीकृति भेजने की प्रक्रिया 24 दिन में पूरी की जाएगी। रियायती दर पर भू-आवंटन मामलों में भूमि का उचित उपयोग व शर्तों की पालना सुनिश्चित करने हेतु भू-आवंटन नीति-2015 की बिंदु संख्या 7 के तहत प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
ऐसे चलेगी प्रक्रिया
● नागरिक सेवा केंद्र पर आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ सभी दस्तावेज व शुल्क जमा करना होगा। केंद्र के उपायुक्त फाइल एक दिन में योजना सहायक को भेजेंगे।● योजना सहायक व तहसीलदार भूमि का क्षेत्रफल, औचित्य व संस्था की प्रोजेक्ट रिपोर्ट का परीक्षण करेंगे, जिसे लैंड एंड प्रॉपर्टी कमेटी (एलपीसी) में रखा जाएगा। यह कार्य 21 दिन में पूर्ण होगा।
● उसके बाद जेडीए वेबसाइट पर आपत्तियां मांगी जाएंगी। इसके लिए 15 दिन का समय रहेगा। आपत्ति नहीं आने पर पत्रावली संबंधित जोन को भेज दी जाएगी।
● जोन उपायुक्त कार्यालय में तहसीलदार, सहायक, उप नगर नियोजक, लेखाकार, विधि सहायक व कनिष्ठ अभियंता पत्रावली का परीक्षण करेंगे और 12 दिन में एजेंडा नोट बनाकर एलपीसी प्रकोष्ठ को भेजा जाएगा।
● एलपीसी प्रकोष्ठ अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त व तहसीलदार पांच दिन में परीक्षण करेंगे। फिर 10 दिन के भीतर प्री-एलपीसी बैठक होगी।
● इसके बाद एलपीसी समिति 10 दिन में अंतिम निर्णय लेगी कि भूमि आवंटन किया जाए या नहीं।
