India Border Security: राजस्थान में अवैध बांग्लादेशी और म्यांमार (रोहिंग्या) नागरिकों के निष्कासन को लेकर बड़ा कदम
ड्रोन को पुलिस थानों में जमा करवाने के निर्देश
जिला मजिस्ट्रेट ने श्रीगंगानगर जिला क्षेत्र में ड्रोन संचालन पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत संपूर्ण रूप से निषेध किया है।इस सम्बंध में सभी ड्रोन संचालकों, धारकों को उनके द्वारा धारित ड्रोन को तत्काल प्रभाव से सबंधित, निकटतम पुलिस थानों में तत्काल जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं । यदि किसी संचालक/धारक के द्वारा ड्रोन जमा नहीं करवाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।