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इंदौर

MPPSC का बड़ा फैसला, खत्म हुई EWS वर्ग की आयु-छूट, हजारों उम्मीदवारों को लगा गहरा झटका

MPPSC EWS Age Limit: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपी पीएससी) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को दी जा रही 5 साल की आयु सीमा छूट की सुविधा पूर्ण रूप से समाप्त कर दी है।

इंदौरJul 15, 2025 / 08:24 am

Avantika Pandey

MPPSC EWS Age Limit

MPPSC EWS Age Limit (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MPPSC EWS Age Limit: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को दी जा रही 5 साल की आयु सीमा छूट की सुविधा पूर्ण रूप से समाप्त कर दी है। यह फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में लिया गया है।सोमवार को आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि अब ईडब्ल्यूएस अयर्थी भी सामान्य वर्ग की तरह अधिकतम 40 वर्ष की आयु तक ही आवेदन कर सकेंगे। फरवरी 2022 से अब तक उन्हें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की तर्ज पर 45 वर्ष तक की छूट दी जा रही थी।

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त

आयोग की ओर से बताया गया है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यह सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। इसका प्रभाव उन सभी परीक्षाओं पर पड़ेगा, जो प्रक्रियाधीन हैं। आयोग ने यह भी संकेत दिया है कि 1 जनवरी 2025 तक 40 वर्ष से अधिक आयु वाले ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी आगामी परीक्षाओं में पात्र नहीं होंगे। इस निर्णय से 2022 से अब तक आयु छूट के आधार पर चयनित ईडब्ल्यूएस अयर्थियों की नियुक्तियों की वैधता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। आयोग को ऐसे चयन रद्द करने की प्रक्रिया अपनानी पड़ सकती है।

हजारों उम्मीदवारों को लगा गहरा झटका

इस फैसले से ईडब्ल्यूएस वर्ग(MPPSC EWS Age Limit) के हजारों उम्मीदवारों को गहरा झटका लगा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि ऐसी नीतिगत घोषणाएं स्पष्टता और पूर्व सूचना के साथ की जानी चाहिए, ताकि तैयारी में जुटे छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो। अब अभ्यर्थी आयोग से अपेक्षा कर रहे हैं कि वह पहले से चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति के संबंध में दिशा-निर्देश जल्द जारी करे, ताकि अनिश्चितता की स्थिति समाप्त हो सके।

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