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इंदौर

MP News: एक दिन में 6 लोगों को उम्रकैद… ये है वजह

MP News: इंदौर जिला न्यायालय ने अलग-अलग प्रकरणों में एक दिन में छह लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

इंदौरJul 10, 2025 / 11:43 am

Avantika Pandey

MP News 6 people sentenced to life imprisonment

MP News: एक दिन में 6 लोगों को उम्रकैद (फोटो सोर्स : एआई जेनरेटेड)

MP News: इंदौर जिला न्यायालय ने अलग-अलग प्रकरणों में एक दिन में छह लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश राजकुमार वर्मा की कोर्ट ने बेटे की गवाही पर मां की हत्या करने वाले पिता को तो अपर सत्र न्यायाधीश सुनील अहिरवार की कोर्ट ने पेट्रोल पंप पर युवक की हत्या करने वाले पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी है।

पत्नी की हत्या कर भाग गया था पति

अपर लोक अभियोजक श्याम दांगी ने बताया, भंवरकुआं थाना के गायत्री नगर में 11 अप्रेल 2019 की सुबह गेनाबाई की घर में लाश मिली थी। बेटे चेतन सांवलिया ने बताया था कि मां और पिता गोविंद कानाजी सांवलिया कमरे में सो रहे थे। सुबह जब मां नहीं उठी तो वह कमरे में पहुंचा। रजाई के अंदर मां की लाश मिली। साड़ी से उनके गले में फंदा लगा था और पिता घर में नहीं थे। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर गोविंद की तलाश शुरू की। कुछ दिन बाद गोविंद को पुलिस ने शराब दुकान से पकड़ा। कोर्ट में चेतन ने बताया कि पिता उनकी मां को प्रताड़ित करते थे। हत्या से पहले की रात दोनों कमरे में थे।
बचाव पक्ष ने गेनाबाई की हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने गवाही दी कि साड़ी की जिस तरह की गांठ गेनाबाई के गले में लगी थी, वह कोई भी व्यक्ति स्वयं नहीं लगा सकता है। कोर्ट ने गोविंद को उम्र कैद के साथ 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

गाड़ी आगे बढ़ाने की बात पर कर दिया था खून

अभियोजन सहायक निदेशक राजेंद्रसिंह भदौरिया और लोक अभियोजन अधिकारी रीता भंडारी ने बताया कि 10 सितंबर 2022 को सयाजी होटल के पास स्थित पेट्रोल पंप पर गौरव डोले की तीन गाड़ियों से आए लोगों ने चाकू मारकर हत्या की थी। पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी आगे बढ़ाने की बात पर गौरव का युवकों से विवाद हुआ था। इसके बाद उन्होंने गौरव को मारना शुरू कर दिया। इस दौरान हमलावर युवकों में से एक ने चाकू मारकर गौरव की हत्या कर दी। उसके साथ आए दोस्त उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन खून ज्यादा बहने से उसकी मौत हो गई।
जय नगर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर राहुल सिंह ठाकुर, हर्ष लोखंडे, हिमांशु, उदय और मयंक को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने पांचों को हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई है।

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