ये है पूरा मामला
मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मनीष नगाइच व अनिल प्रकाश मिश्रा ने बताया कि 18 मार्च 2022 को हटा उपजेल के जेलर मयंक यादव, हत्या के आरोप में बंदी हटा जनपद पंचायत अध्यक्ष इंद्रपाल पटेल, प्रहरी प्रदीप सिंह, प्रहरी अशोक राठौर व अन्य बन्दी ब्रजेश लोधी ने विचाराधीन बंदी मधु उर्फ रामनारायण शर्मा, दयाराम शर्मा, मुड़ी शर्मा व इन्हीं के अन्य परिजनों के साथ एक लाख रुपए की मांग करते हुए बेरहमी से मारपीट की थी। इतना ही नहीं पूरी मारपीट कैमरे के उस ब्लैक प्वाइंट पर की गई, जहां घटना सीसीटीवी में रेकॉर्ड न हो सके। मारपीट और रुपए की मांग की घटना छिपाने जेल का अलार्म बजा कर स्थानीय पुलिस को बुला लिया ताकि मारपीट की जवाबदेही पुलिस पर आ जाए। इस पूरे घटनाक्रम की विभागीय जांच होने पर तात्कालीन सेंट्रल जेल अधीक्षक ने जांच में गंभीर अनियमितता पाई व हटा जेल के अंदर शराब की बॉटल जप्त की थीं। साथ ही तत्कालीन हटा उपजेलर मयंक यादव को हटा जेल से पृथक कर सागर अटैच कर दिया था।
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साक्ष्य छिपाने जला दिए थे कपड़े
कोर्ट में पीड़ित पक्ष के शुभम शर्मा द्वारा परिवाद प्रस्तुत कराने के बाद हुई जांच में पाया गया है कि मारपीट में खून निकल आया था और इस सबूत को छिपाने के लिए जेलर ने उन कपड़ों को उतरवाने के बाद जला दिया था। साथ ही हटा थाना पुलिस यह जानकारी दी थी बंदी जेल में उत्पाद मचा रहे थे। इसका भी थाने में प्रकरण दर्ज कराया था।
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कोर्ट के आदेश से हुआ था मेडिकल
सम्पूर्ण मारपीट व जेल में पैसा उगाही की बात को दबाने हफ्ते भर बंदियों के परिजनों को जेल मुलाकात नहीं कराई गई, लेकिन उक्त बंदियों के परिजन शुभम शर्मा को जैसे ही घटनाक्रम की जानकारी हुई उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में याचिका दाखिल की। जिस पर न्यायालय के आदेश से बंदियों के अधिवक्ता के सामने जेल में इन बंदियों का मुलाहिजा हुआ व न्यायालय में बयान दर्ज हुए। मामले में अधिवक्ता मनीष नगाइच ने बताया कि जेलर मयंक यादव व अन्य के खिलाफ लोकसेवक के कर्तव्यों में गंभीर लापरवाही कस्टोडियल मारपीट व पैसा उगाही के आरोपों में न्यायालय ने मामला दर्ज किया है जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।
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