Income Tax Return: आखिरी तारीख तक भी नहीं भरा ITR तो क्या होगा? जानिए आयकर विभाग के नियम
ITR Filing Last Date 2025: अगर आपका ऑडिट नहीं होना है, तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। लेट फीस तक आप 31 दिसंबर 2025 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 15 सितंबर 2025 है। (PC: Pixabay)
ITR Filing Last Date 2025: जुलाई के महीने में टैक्सपेयर्स को यह चिंता सताती रहती है कि कैसे भी करके लास्ट डेट से पहले उनका आईटीआर फाइल हो जाए। हालांकि, इस बार करदाताओं को काफी राहत मिली है। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया है। आप अगर यह समय सीमा भी चूक जाते हैं, तो 31 दिसंबर 2025 तक लेट फीस और ब्याज का भुगतान करते आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब यह लेट फीस और ब्याज कितना होगा? आइए जानते हैं।
अगर आप लास्ट डेट के बाद अपना आईटीआर फाइल करते हैं, तो आपको सेक्शन 234ए के तहत 1 फीसदी प्रति माह के हिसाब से ब्याज देना होगा।
कितनी लगेगी लेट फीस?
सेक्शन 234F के तहत लेट फाइलिंग फीस लेने का प्रावधान है। अगर कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो 5000 रुपये लेट फीस लगेगी। अगर इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो 1000 रुपये लेट फीस लगेगी।
लॉस एडजस्टमेंट
अगर आपका स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या अपने कारोबार में लॉस हुआ है, तो आप उस लॉस को अगले साल की अपनी इनकम के अगेंस्ट समायोजित कर सकते हैं। इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप समय सीमा तक भी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो आप इन लॉसेस को कैरी फॉर्वर्ड नहीं कर पाएंगे।
ये भी हैं नुकसान
समय पर ITR फाइल नहीं करने से फाइनेंशियल हिस्ट्री पर बुरा असर पड़ता है। यह बैंक और वित्तीय संस्थानों की नजर में आपकी विश्वसनीयता को कम करता है।
बैंक पर्सनल लोन, होम लोन या बिजनेस लोन देते समय आपसे आईटीआर की कॉपी मांग सकते हैं। आईटीआर समय पर फाइल नहीं करने से लोन मिलने में आपको दिक्कत हो सकती है।
अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, तो जान लें कि वीजा आवेदन के समय आईटीआर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। बिना आईटीआर के वीजा मिलने में दिक्कत आ सकती है।
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