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पटवारी को जिला आवंटित हो जाने पर हर हाल में वहीं उपस्थिति देनी होगी
नई नीति में ऐसे पटवारी तबादलों के पात्र नहीं होंगे जिनके विरुद्ध लोकायुक्त में आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं। पटवारी को जिला आवंटित हो जाने पर हर हाल में वहीं उपस्थिति देनी होगी। रिक्त पद उपलब्ध होने पर ही चाहे गए जिले में संविलयन किया जाएगा। इसमें भी जिला आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। खास बात यह है कि दूसरे जिले में संविलियन के लिए ऐसे ही पटवारी आवेदन कर सकेंगे जिन्हें पटवारी परीक्षा 2022 के 16 फरवरी 2024 को घोषित रिजल्ट के पूर्व ही पदस्थ किया जा चुका हो।