दरअसल, सुपरन्यूएशन (अधिवार्षिकी), सेवानिवृत्ति, असमर्थता, और क्षतिपूर्ति पेंशन दी जाएगी। जिन कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया या सेवा से निकाला गया, उनके लिए स्वीकृत अनुकंपा भत्ता पर भी महंगाई राहत मिलेगी। परिवार पेंशन और असाधारण पेंशन पाने वाले पेंशनरों को भी वित्त विभाग के 5 अक्टूबर 1976 के नियमों के अनुसार महंगाई राहत दी जाएगी।
हालांकि, अगर किसी व्यक्ति को उनके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई है, तो ऐसी स्थिति में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत नहीं मिलेगी। लेकिन, अगर पति/पत्नी की मृत्यु के समय वे नौकरी में थे, तो उनके जीवनसाथी को मिलने वाली परिवार पेंशन पर महंगाई राहत दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ सरकार के सभी पेंशन वितरण अधिकारियों को निर्देश है कि वे मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के नियमों का पालन करते हुए राज्य के सिविल पेंशनरों को स्वीकृत महंगाई राहत का जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित करें।वहीं पेंशन निदेशक को बैंक शाखाओं में सैंपल जांच करने और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में उसे अगले महीने के भुगतानों में समायोजित करने का निर्देश है।