सार्वजनिक अभियोजक विशंभर दयाल ने बताया, भिवाड़ी एडीजे कोर्ट ने शीथल गांव के बिल्लू उर्फ वीरेंद्र (49), खुशीराम, लीलू (64), उगंती (66), विक्रम (49), सतीश (55), ओमप्रकाश (59), बाबूलाल (49), मनिया (78), राजेश (52) और धर्मपाल उर्फ धर्म सिंह (50) को उम्रकैद की सजा सुनाई। मामले में पहले ही पांच आरोपी, जिनमें शेर सिंह, वीरेंद्र सिंह, श्योराम, सिरिया उर्फ श्रीराम और मेवा शामिल हैं, जिनकी मौत हो चुकी है।
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किसान के साथ किए थे ये कांड
भिवाड़ी थाने में दो जुलाई 2004 को गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराया गया था। सीथल गांव के निवासी कुडियाराम ने बताया था, वह अपने खेत में सरसों की कटाई कर रहे थे, तभी अचानक उन पर हमला हुआ। इस हमले में अमित चंद को गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके परिवार के अन्य सदस्य भी गंभीर रूप से घायल हुए थे।
कोर्ट में 20 साल तक चला ट्रायल
पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। 20 साल चले इस ट्रायल में गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। इसके बाद भिवाड़ी एडीजे कोर्ट ने 11 लोगों को उम्रकैद और आर्थिक दंड की सजा सुनाई।