- – विद्यालय संस्था प्रधान ऑनलाइन शुल्क भरकर चालान की राशि बैंक में जमा करें।
- – चालान की प्रति एवं शाला दर्पण पर दर्ज छात्र-छात्रा संख्या का विवरण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की लेखा शाखा में जमा कराएं।
- – शुल्क राशि केवल चैक या डीडी से स्वीकार की जाएगी, नकद किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगी।