scriptBaran: लहसुन को मिला ODOP का दर्जा, अब मिलेगी लाखों की सरकारी सहायता और रियायतें | Baran Garlic Gets ODOP Tag, Eligible for Grants, Subsidies and Global Exposure | Patrika News
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Baran: लहसुन को मिला ODOP का दर्जा, अब मिलेगी लाखों की सरकारी सहायता और रियायतें

जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक रविन्द्र वर्मा ने बताया कि इस नीति के अंतर्गत पंजीकृत ओडीओपी इकाइयों को विभिन्न प्रकार की सहायता व रियायतें प्रदान की जाएंगी, जिससे स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहचान मिल सके।

बारांJul 24, 2025 / 10:57 am

Santosh Trivedi

मंडी में लहसुन (फाइल फोटो: पत्रिका)

राज्य सरकार द्वारा पंच गौरव कार्यक्रम के तहत ‘एक जिला एक उत्पाद’ योजना को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 जारी की गई थी, जो कि 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के अंतर्गत जिले के लिए लहसुन उत्पादों को ओडीओपी के रूप में चयनित किया गया है। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक रविन्द्र वर्मा ने बताया कि इस नीति के अंतर्गत पंजीकृत ओडीओपी इकाइयों को विभिन्न प्रकार की सहायता व रियायतें प्रदान की जाएंगी, जिससे स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहचान मिल सके।
इसमें नई ओडीओपी इकाई की स्थापना पर परियोजना लागत का 15 से 25 प्रतिशत या अधिकतम 15-20 लाख रुपये तक का अनुदान। विशेष श्रेणी जैसे महिला, अनुसूचित जाति-जनजाति, विशेष योग्यजन व 35 वर्ष से कम आयु के युवाओं को 5 लाख रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। नवीनतम तकनीक, सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण पर कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रुपये तक अनुदान। गुणवत्ता व मानकीकरण की प्रक्रिया पर 75 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख रुपये तक का एक बार का पुनर्भरण। राज्य, देश व विदेश में आयोजित मेलों, प्रदर्शनियों में भागीदारी हेतु स्टॉल किराए का 75 प्रतिशत या अधिकतम 2 लाख रुपये तक का पुनर्भरण। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कमीशन, शुल्क की 75 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति (एक लाख रुपये प्रतिवर्ष, अधिकतम दो वर्षों तक), तथा वेबसाइट निर्माण के लिए 60 प्रतिशत या अधिकतम 75 हजार रुपए की एकमुश्त सहायता।
इच्छुक इकाइयों को एसएसओ आईडी के माध्यम से ओडीओपी पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। वर्तमान में आवेदन ऑफलाइन स्वीकार किए जा रहे हैं। इच्छुक उद्यमी किसी भी कार्य दिवस में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, बारां कार्यालय में संपर्क कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

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