गिवअप अभियान 1 नवंबर 2024 से हुआ था शुरू
खाद्य सुरक्षा योजना के तहत
गिवअप अभियान 1 नवंबर 2024 से शुरू हुआ था। इस अभियान में अब तक राज्य में 22 लाख 31 हजार 899 लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ दिया है।
ये लोग आते हैं अपात्र श्रेणी में
राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 के अनुसार, आयकर दाता, सरकारी या अर्धसरकारी कर्मचारी, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले और चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर जैसे जीविकोपार्जन वाहनों को छोड़कर) रखने वाले परिवार इस योजना के लिए अपात्र हैं। इस अभियान से राज्य सरकार पर से वार्षिक 409.39 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ कम होगा।
बांसवाड़ा में 85,945 लोगों को योजना से बाहर
बांसवाड़ा जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपात्र लाभार्थियों को हटाने और स्वैच्छिक नाम त्याग को बढ़ावा देने के लिए गिवअप अभियान तेज हो गया है। जिला रसद अधिकारी ओमप्रकाश जोतड़ ने बताया कि यह अभियान 31 अगस्त 2025 तक चलेगा। अपात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर सूची से हटाया जाएगा। निर्धारित समय तक नाम नहीं हटाने पर 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वसूली और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब तक 85,945 लोगों को योजना से बाहर किया जा चुका है। उपभोक्ता राशन डीलर से फॉर्म भर सकते हैं या वेबसाइट food.rajasthan.go.in पर ऑनलाइन नाम हटा सकते हैं।