नियमानुसार 100 से 120 मरीजों की ओपीडी पर एक दवा वितरण केन्द्र का प्रावधान है। साथ ही प्रत्येक दवा वितरण केन्द्र पर एक फार्मासिस्ट, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर व एक दवा वितरण सहायक की नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन, जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या के अनुपात में नियमानुसार दवा वितरण केन्द्रों का संचालन नहीं हो रहा है। इसके कारण मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है।