कच्छ जिले के अंजार शहर में सूदखोरी करने वालों पर कार्रवाई करते हुए अंजार पुलिस ने आरोपियों विरुद्ध गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गनाइज्ड क्राइम (गुजसीटोक) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। गिरफ्तारी की और सूदखोरी कर जुटाई 63.46 लाख की संपत्ति जिसमें चार मकान, दो प्लॉट, एक कार को जब्त कर लिया है। यह देश में पहला मामला है, जब पुलिस ने सूदखोरी के मामले में आरोपियों की संपत्ति को जब्त किया है। जिन आरोपियों की संपत्ति जब्त की है वे तीनों भाई-बहन हैं। इनमें रिया गोस्वामी, आरती गोस्वामी और तेजस गोस्वामी शामिल हैं जो अंजार के मंकलेश्वर में रहते हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक फायदे के लिए ब्याज पर रुपए देकर जबरन वसूली कर लोगों को परेशान किया है।
कच्छ पूर्व एसपी सागर बागमार ने बताया कि जब्त की गई संपत्ति में रिया के नाम मेघपर के बोरीची में 2.52 लाख का प्लॉट और एक कार, अंजार के देवनगर में एक अन्य प्लॉट शामिल है। इसके अलावा आरती के नाम पर अंजार के देवनगर में प्लॉट है। आरोपी की माता के नाम पर मेघपर के बोरीची में खरीदे दो प्लॉट शामिल हैं। अंजार के गंगोत्री में अन्य दो प्लॉट हैं उन्हें भी जब्त किया है। इन सभी की कीमत 63.64 लाख रुपए है। इनमें से चार प्लॉट में मकान बनाए हैं।
भाई-बहनों के विरुद्ध 16 मामले हैं दर्ज
गुजरात के गृह विभाग ने बताया कि इन तीनों आरोपी भाई-बहनों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिया के विरुद्ध आठ, आरती और तेजस के विरुद्ध चार-चार मामले दर्ज हैं। ऐसे में इनके विरुद्ध गुजसीटोक के तहत मामला दर्ज किया। गृह विभाग से मंजूरी लेकर पुलिस ने इनकी संपत्ति को जब्त किया है।