बिना पैरोल के काटनी होगी सजा
जज शाय व्हिटेकर के अनुसार, इस सजा में पैरोल की कोई संभावना नहीं है। बता दे कि, कॉलोराडो में फर्स्ट-डिग्री मर्डर (प्रथम श्रेणी हत्या) के लिए यह अनिवार्य सज़ा है। क्रेग ने कोर्ट में दलील पेश की थी कि उसने पत्नी को आत्महत्या करने में मदद की थी। लेकिन कोर्ट ने उसके इन दावों को खारिज करते हुए उसे अपनी पत्नी की हत्या और अन्य आरोपों में दोषी ठहराया था।
10 दिनों तक दिया जहर
दरअसल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते क्रेग अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता था। मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि क्रेग ने मार्च 2023 में 10 दिनों तक अपनी पत्नी एंजेला क्रेग को ज़हर दिया था। इसके बाद एंजेला को डेनवर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी बीमारी की वजह पकड़ पाने में असफल थे। इलाज के दौरान क्रेग ने एंजेला को साइनाइड की अंतिम खुराक दी थी, जिसके तुरंत बाद उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था।
क्रेग और एंजेला के छह बच्चे है
बुधवार को क्रेग को पत्नी की हत्या समेत अन्य अपराधों में दोषी करार दिया गया है। क्रेग और एंजेला के छह बच्चे है, मामले की सुनवाई के दौरान बच्चों ने क्रेग को एक खलनायक बताया। क्रेग की सबसे बड़ी बेटी ने कोर्ट में कहा कि, वह हर दिन अपनी मां को याद करती है और उनके पिता ने उन्हें धोखा दिया है। उसने कहा, मुझे मेरे पिता पर विश्वास करना था, उन्हें हमारा हिरो बनना था, लेकिन अब वह हमेशा के लिए हमारे लिए विलेन बन गए है।