बिना ले-आउट के चल रही थी प्लाटिंग शीतला यादव उर्फ गुड्डू और अन्य व्यक्तियों द्वारा ले-आउट स्वीकृति के बिना अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। इस पर पहले ही उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 के तहत नोटिस जारी किया गया था। निर्धारित समयसीमा में प्रक्रिया पूरी न करने पर सख्त कार्रवाई की गई।
एक्शन के दौरान बड़ी टीम रही मौजूद कार्रवाई के समय जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता आदर्श निराला, प्रवर्तन टीम, सुपरवाइजर और पुलिस बल मौके पर तैनात रहे। अवैध निर्माण तोड़े जाने के दौरान इलाके में हड़कंप की स्थिति रही।
वीडीए की सख्त चेतावनी: अवैध निर्माण वालों को नहीं बख्शा जाएगा प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने आम जनता से अपील की है कि वे सिर्फ स्वीकृत ले-आउट वाले प्लॉट ही खरीदें और किसी भी निर्माण से पहले मानचित्र की स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि अवैध निर्माण या प्लाटिंग पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।