राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार किसी भी माह का फ्यूल सरचार्ज अगले तीन माह में ही वसूलना जरूरी है। इसके बाद राशि बिलों में नहीं जोड़ी जा सकेगी। प्रदेश के तीनों डिस्कॉम (जयपुर, जोधपुर, अजमेर) के अधीन बिजली उपभोक्ताओं पर मई में खर्च बिजली पर 28 पैसा/यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगा दिया गया, जबकि इसकी गणना सामने आने पर राशि 15.88 पैसा/यूनिट ही बन रही है।
ऐसे में बिलों में ज्यादा जोड़ी गई 12.12 पैसा/यूनिट राशि समायोजन योग्य है। प्रदेश में मई में 1027 करोड़ 19 लाख 39 हजार 762 यूनिट बिजली खर्च हुई। इसके मुताबिक 124.47 करोड़ राशि निगमों में ज्यादा जमा हो गई, जो अगस्त के बिलों में समायोजित करनी होगी।
निगम ने जारी किया आदेश
- अजमेर डिस्कॉम एसीइ (हेडक्वार्टर) राजीव वर्मा ने आदेश जारी किया कि आरईआरसी के नियमानुसार मई में उपभोग के लिए 2.07 प्रतिशत की दर से ईंधन अधिभार अगस्त के बिलिंग माह में लगाया जाएगा।
- राशि सभी उपभोक्ताओं से जून के बिलिंग में आपूर्ति की गई बिजली पर वसूल की जा सकेगी। आरईआरसी से 6 फरवरी 2020 को जारी टैरिफ आदेश की अनुपालन में सरचार्ज दरों का सत्यापन संबंधित कंपनी से किया गया है।
- चूंकि 28 पैसा/यूनिट की दर से बेस फ्यूल सरचार्ज पहले ही वसूला जा चुका है, इसलिए पहले से जमा सरचार्ज को ऊर्जा शुल्क और स्थिर शुल्क पर 2.07 प्रतिशत दर से वास्तविक मासिक सरचार्ज के साथ समायोजित किया जाएगा।
- अधिशेष को अगस्त के बिलिंग माह में समायोजित किया जा सकता है। राज्य सरकार से सब्सिडी का दावा करने के लिए कृषि और सब्सिडी वाले घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के संबंध में सरचार्ज की राशि की गणना अलग की जाएगी।
टॉपिक एक्सपर्ट…
डिस्कॉम्स के आदेशानुसार अगस्त में वसूली के लिए विद्युत उपभोक्ताओं पर 2.05 प्रतिशत ईंधन अधिभार वसूली योग्य माना है। इस माह में 28 पैसे प्रति यूनिट की दर से आधार ईंधन अधिभार वसूल कर लिया गया है। मई में अधिक वसूली गई राशि को तत्काल उपभोक्ताओं को वापस भुगतान या समायोजन किया जाना चाहिए। इस वर्ष में अग्रिम वसूली पर रोक लगानी चाहिए।
इंजि. वाई.के. बोलिया, रिटायर्ड एसइ व ऊर्जा सलाहकार