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कश्मीर मामले में अमेरिका की मध्यस्थता मंजूर नहीं जानकारी के अनुसार 13 मई को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहतवाड़ा में पदस्थ शिक्षिका शहनाज परवीन ने फेसबुक(Teacher post on Pakistani Army) पर ‘पाकिस्तानी सैनिकों को अल्लाह अच्छा रखें’ दुआ करते हुए एक बालिका का वीडियो शेयर किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत की, जिस पर एसडीएम स्वाति उपाध्याय मिश्रा ने डीइओ को पत्र लिखा।
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डीइओ संजय सिंह तोमर ने जांच कराई तो पाया कि शहनाज परवीन द्वारा धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का उल्लंघन किया है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति, संस्थाएं सोशल मीडिया (फेस बुक, वाट्सएप, इन्सटाग्राम, एक्स, आदि) पर ऐसी कोई भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाएं, पोस्ट, वीडियो, रील्स को अपलोड एवं फार्वड, वायरल नहीं कर सकता है। शिक्षिका शहनाज परवीन के उक्त कृत्य को उनकी स्वैच्छाचारिता, लापरवाही एवं अनुशासनहीनता मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 (एक) (दो) (तीन) का दोषी मानते हुए निलंबित करने के आदेश दिए।