तहसीलदार के आदेश पर बनी विशेष समिति
मामले में तहसीलदार संभल न्यायालय ने 9 जुलाई को कब्जा हटाने के आदेश जारी किए थे। आदेश के अनुपालन के लिए प्रशासन ने एक विशेष समिति का गठन किया। मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार, तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह, सीओ आईपीएस आलोक भाटी, राजस्व विभाग की टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। टीम ने गाटा संख्या 128 और 129 का सीमांकन कराया और करीब तीन बीघा से अधिक सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाया।
पुराना कब्जा, लेकिन हाल में कोई दावा नहीं
तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, इस सरकारी जमीन पर कब्रनुमा ढांचे बनाकर कब्जा किया गया था। यह कब्जा बहुत पुराना माना जा रहा है, लेकिन पिछले दो महीनों में किसी ने भी इस भूमि पर अपना कोई दावा नहीं ठोका। न ही न्यायालय के आदेश के खिलाफ कोई आपत्ति या अपील दायर की गई। इस स्थिति ने प्रशासन के लिए कार्रवाई को आसान बना दिया।
पुख्ता सुरक्षा और शांतिपूर्ण कार्रवाई
प्रशासन ने इस संवेदनशील मामले को ध्यान में रखते हुए पूरे ऑपरेशन के दौरान पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की। मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी की गई। न तो किसी ने विरोध किया और न ही किसी तरह की अव्यवस्था हुई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कब्जा मुक्त कराई गई जमीन को अब सार्वजनिक हित में इस्तेमाल किया जाएगा।