शुक्रतीर्थ में किया गया दुष्कर्म
यह घटना नकुड़ थाना क्षेत्र की थी। पीड़िता की मां के अनुसार 10 मार्च 2019 को वह अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ ननद की बेटी के यहां शादी में गई थी। इसी शादी में विक्रम उर्फ विक्की पुत्र राजू निवासी शुक्रताल भी आया हुआ था। विक्की अपनी पत्नी व साली मीनाक्षी के साथ शादी समारोह में पहुंचा था। आरोप लगाया कि विक्रम मेरी बेटी गलत निगाह रख रहा था। विक्रम की साली मीनाक्षी पीड़िता को अपने साथ बाहर ले गई और फिर उसे कार में बैठाकर अपने साथ शुक्रताल ले गए। आरोपों के अनुसार शुक्रताल में किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया।
दुष्कर्म के बाद पीड़िता को शादी में छोड़ा
दुष्कर्म के बाद किशोरी को वापस शादी समारोह में छोड़कर चले गए। पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना बताई। इस पर मां ने पुलिस को तहरीर देते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस जांच में एक और आरोपी जंधेड़ा गांव निवासी रिंकू उर्फ शंकर का नाम भी नाम सामने आया। अपर सत्र न्यायाधीश कक्षा संख्या 14 की अदालत ने आरोपियों को दोषी मानते हुए विक्रम उर्फ विक्की और रिंकू को आजीवन कारावास और मिनाक्षी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है।